__एआर रहमान को राहतः वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में सिंगल बेंच का आदेश निरस्त_

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मशहूर संगीतकार एआर रहमान को राहत दी है. जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2023 के फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 का गाना वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाने के सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है।
दरअसल, 25 अप्रैल को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 का गाना वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया था. जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया था।

*_»› ‘गाने को ऑनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया गया’ :__* सिंगल बेंच ने कहा था कि गीत वीरा राजा वीरा के सुर और ताल न केवल शिव स्तुति के गाने की तरह है बल्कि ये कुछ बदलावों के साथ शिव स्तुति ही लगता है. कोर्ट ने कहा था कि एआर रहमान और मद्रास टाकीज ने शुरु में इस गाने का क्रेडिट डागर बंधुओं को नहीं दिया था. लेकिन बाद में फिल्म के ऑनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया।

*_»› याचिका किसने दायर की थी :__* सिंगल बेंच के समक्ष याचिका ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने दायर किया था. डागर ने सिंगल बेंच के समक्ष दाखिल कर एआर रहमान के खिलाफ फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 में बिना उनको श्रेय दिए उनके संगीत का उपयोग कर कॉपीराइट का उल्लंघन किया है. याचिका में गाना वीरा राजा वीरा के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

*_»› क्या है पूरा मामला :__* सिंगल बेंच के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा तैयार किए गए संगीत पर उनका कॉपीराइट है. इस किस्म के गायन को डागर वाणी का नाम दिया गया है और ये ध्रुपद गायन का आधार है. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता के पुराने गीतों में से एक शिव स्तुति है जिसे 1970 में गाया गया था।

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