डीएम ने फिर तीन अभियुक्तों को किया जिला बदर

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रिपोर्टर एजाज अहमद 

बलिया: जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत तीन अभियुक्तों को छह महीने के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।

डीएम ने रेवती थाना क्षेत्र के छपरा सारिव गांव के सतीश कुमार यादव पुत्र रविंद्र यादव , मनोज यादव पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र यादव व नितीश यादव पुत्र शंभू यादव को जिला बदर किया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से यह सभी अभियुक्त जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्त अपने संबंधित थाने पर भी देगा कि वह कहां रह रहा है। साथ ही अपने साथ कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेगा।

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