माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है. ऐसे में अब अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।
*_»› गौरतलब है कि__* अब्बास अंसारी ने सजा रद्द किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका स्वीकार होने के बाद अब अब्बास की विधायकी बहाल हो जाएगी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था. आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
*_»› अब्बास को 2 साल की सजा, 3 हजार जुर्माना__* कोर्ट ने अब्बास को 2 साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था. एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास, जिला अदालत भी गए जहां से उनकी याचिका खारिज हो गई. जिसके बाद वह हाईकोर्ट आए।
वर्ष 2022 के चुनाव में अब्बास और उनका परिवार यूं तो समाजवादी पार्टी में था लेकिन सुभासपा से साथ अलायंस में मऊ सदर सीट ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली पार्टी को गई थी. जिसके बाद यहां से अब्बास ने चुनाव लड़ा था।