गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत रद्द, SC ने पूछा- ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?

6 / 100 SEO Score

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई में 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत रद्द कर दी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करने का निर्णय लिया, जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसे जमानत दे दी गई थी।

__सुनवाई के दौरान,__सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राजन 27 वर्षों से फरार था और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया था. राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूतों का मामला था और 71 मामलों में से 47 मामलों में सीबीआई को राजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. राजन के वकील ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसी ने उन मामलों को बंद कर दिया है.
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राजन को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है. पीठ ने पूछा, “ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?”

*_»› राजन के वकील ने कहा कि__* उसे हत्या के एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. पीठ ने कहा, “हम इस मामले में जमानत रद्द कर देंगे.”
राजन के वकील ने दलील दी कि उसे कई मामलों में बरी किया जा चुका है. राजन के वकील ने जोर देकर कहा कि मामले में कोई सबूत नहीं है. पीठ ने कहा, “आपका नाम ही काफी बड़ा है.” पीठ ने कहा कि राजन पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और एक अन्य मामले में सजा काट रहा है.ल।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया और राजन की जमानत रद्द कर दी। मई 2024 में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राजन ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. साथ ही मांग की कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए।
मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. राजन पहले से ही वरिष्ठ पत्रकार जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

Leave a Reply