कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार और साथ ही लगाया 50 हजार का जुर्माना।
याचिका में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी बनाया गया था पक्षकार।
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस सुदेश बंसल ने दिया फैसला
पीटिशनर पूरणचंद सेन को एक माह में एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा कराना होगा जुर्माना
हाईकोर्ट ने पूरणचंद सेन को उनके गैरजिम्मेदारी पूर्ण ढंग से न्यायिक प्रक्रिया को मिस यूज करने पर जताई नाराजगी
दरअसल 2019 में संशोधन के लिए पास हुआ सीटिजनशिप एक्ट 1955 बिल को लेकर थी याचिका
प्रकरण में अप्रार्थीगण एवं सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता
…और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजदीपक रस्तोगी ने की थी पैरवी
याचिककर्ता एडवोकेट पूरणचंद सेन ने खुद रखा अपना पक्ष।