अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक

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गैंगस्टर मामले में हुई चार साल की सजा के बाद अपनी सांसद की सदस्यता गंवा चुके BSP के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है।अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। एससी ने हाईकोर्ट को निर्देशित किया कि 30 जून, 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है। दरसल अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बदलने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया था। अफजाल अंसारी के साथ ही उसके भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था। कोर्ट के 29 अप्रैल के फैसले में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी। जिसकी वजह से बसपा के तत्कालीन सांसद अफजाल की सदस्यता छिन गई थी। अफजाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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