सुलतानपुर। हलियापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए पहुंची अयोध्या पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सगे भाई सहित चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।अयोध्या जनपद के कुमारगंज थाने के उप निरीक्षक भानुप्रताप शाही की तहरीर पर 20 नवंबर की घटना को लेकर हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि कुमारगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम हलियापुर थाना क्षेत्र के डोभियारा गांव पहुंची थी।पुलिस के अनुसार जैसे ही आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ा गया,उसके पिता दशरथ सिंह और सह आरोपी अखिल सिंह, शिवम सिंह, शिवानी व प्रमिला सिंह सहित अन्य परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई और सरकारी पिस्टल भी छीन ली गई। हमले का फायदा उठाकर पकड़ा गया आरोपी आदर्श सिंह मौके से फरार हो गया।मामले में डोभियारा गांव निवासी आरोपी अखिल सिंह, उसके भाई शिवम सिंह, मां प्रमिला सिंह और बहन शिवानी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए कोई ठोस आधार न पाते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।