पल्लेदार की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण; हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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*थाना- देवगांव*
दिनांक- 10.12.2023 को वादी मुकदमा मोती लाल पुत्र जित्तन सा0 परसौली दुलारगंज थाना बरदह आजमगढ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 09.12.23 को अज्ञात बदमाश द्वारा वादी मुकदमा के भाई रवि सरोज पुत्र जित्तन राम साकिन परसौली थाना बरदह, आजमगढ को मारपीट कर घायल कर दिया गया था जिसकें इलाज के दौरान सदर अस्पताल आजमगढ में मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 582/2023 धारा 304 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर दौरान विवेचना अपराध की गम्भीरता को देखते हुये धारा 304 भादवि से धारा 302 भादवि में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर तरमीम किया गया ।
➡ दिनांक- 19.12.2023 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त सिन्टू कहार पुत्र रामधारी कहार साकिन सोफीपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया, जो फरार चल रहा है।
*गिरफ्तारी का विवरण-*
दिनांक- 06.01.2024 को निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय मय उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सिन्टू कहार पुत्र रामधारी कहार साकिन सोफीपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष को भीरा चौक के पास से समय करीब 09.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।
*पूछताछ का विवरण-*
गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं और (मृतक) रवि सरोज पुत्र जित्तन राम साकिन परसौली थाना बरदह, आजमगढ एक साथ लालगंज रेतवा चन्द्रभानपुर में गल्ला गोदाम पर पल्लेदारी करते थे तथा एक ही कमरें में रहते थे। दिनांक- 09/10.12.23 की रात्रि में मैने शराब के नशे में रवि सरोज से कमरे में सोने को लेकर विवाद किया, विवाद के दौरान मैंने जान से मारने की नियत से रवि सरोज के सीने पर चाकू से कई बार प्रहार किया था जिससे वह घायल हो गया था और उसे कमरे के सामने रोड के किनारे छोड़कर भाग गया।
➡ अभियुक्त सिन्टू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक चाकू रेतवाचन्द्रभानपुर सैफू के खेत से बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुये अन्तर्गत धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में नियमानुसार समय करीब 09.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।
*पंजीकृत अभियोग-*
1- मु0अ0सं0 582/2023 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ
*गिरफ्तार अभियुक्तः-*
1- सिन्टू कहार पुत्र रामधारी कहार साकिन सोफीपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ
*बरामदगी का विवरण-*
1-घटना में प्रयुक्त 01 आलाकत्ल चाकू बरामद
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 582/2023 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-*
1. निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 विनय कुमार यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. का0 नन्दलाल कुशवाहा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4. का0 मंगलदीप थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

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