2 लाख 80 हजार 800 रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

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*थाना बिलरियागंज*

*अभियुक्त प्रदीप यादव द्वारा शराब अपमिश्रित करअपराध जगत से अर्जित धन से क्रय 0.036 हे0 भूमि (मूल्य करीब 2 लाख 80 हजार 800 रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क*

थाना बिलरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित *अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2006 से शराब अपमिश्रित करना, हत्या का प्रयास व अन्य अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 43 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से 0.036 हे0 भूमि क्रय किया गया । जिसका मूल्य 2 लाख 80 हजार 800 रूपये निर्धारित* किया गया है।

➡ उपरोक्त *0.036 हे0 भूमि का मूल्य 280800/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 16.12.2023 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 07.01.2024 को उक्त सम्पति को थाना प्रभारी बिलरियागंज बसन्त लाल मय हमराह पुलिस बल* द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।

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