29, 30 और 31 जनवरी को विद्युत अधिनियम के वादों का निस्तारण

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर जिला जज रामेश्वर के मार्गदर्शन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अभिनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विद्युत अधिनियम के वादों के निस्तारण के लिए 29, 30 और 31 जनवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है।प्राधिकरण के सचिव अभिनय कुमार मिश्रा ने बताया कि विद्युत से संबंधित मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत न्यायालय कार्य दिवस में ही न्यायालय कार्य समाप्ति के बाद आयोजित की जाएगी। पक्षकार अपने मामले को सुलह समझौते के आधार पर विशेष लोक अदालत में समाप्त करा सकते हैं।
प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि मामलों के निस्तारण के संबंध में किसी पक्षकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वह विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 1800-419-0234 और हेल्पलाइन नंबर 15100 का प्रयोग कर सकते हैं।

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