सरकार की जमीन से अवैध कब्जाधारियों के नाम हटाने का उप निलाधिकारी ने किया आदेश

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वाराणसी। पिंडरा तहसील अंतर्गत छतांव गांव में वर्षों से कुछ लोग सरकारी जमीन पर अपना नाम चढ़वाकर मालिक बने थे। चूंकि मामला ग्रामीण क्षेत्र का था लिहाजा कई बार स्थानीय लोगों ने समझाने का प्रयास किया किन्तु जब मामला वाद विवाद में बदलने लगा तो गांव के ही एक सामाजिक व्यक्ति बृजेश कुमार दूबे स्थिति भांपकर न्यायालय की शरण में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए सरकारी जमीन से संबंधित कागजात न्यायालय के समक्ष रखे और पैरवी की। बतादें की उक्त सरकारी जमीन पर अवैध तरिके से अपना नाम चढ़वाने वाले एक वर्ग विशेष के लोग थे इसलिए पूरी संवेदनशीलता से बातचीत के द्वारा मामला हल किया जा रहा था किंतु अवैध कब्जाधारी मानने को तैयार नहीं थे। मुकदमा वादी बृजेश कुमार डूबे के अधिवक्ता ने जब सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे और वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। उप जिलाधिकारी,पिंडरा के न्यायालय ने वादी मुकदमा के बहस को गौर से सुना और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद वाद को नियमानुसार व न्यायसंगत सही पाते हुए 23 जुलाई 2025 को वाद संख्या-12505/25, अंतर्गत धारा 32/38 के अनुसार अराजी संख्या-511 व 519 सरकारी बंजर भूमि पर से अख्तर अली,नसरुद्दीन,बदरुद्दीन पुत्रगण इद्दन व वकील पुत्र इद्दन का नाम निरस्त हुए सरकारी अभिलेख को दुरुस्त और सही करनें का आदेश जारी किया। वादी ने न्यायालय के आदेश पर भरोसा व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताई।

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