अधिवक्ता की पुत्री का अपहरण कर हत्या कर पेट्रोल डालकर फेंक देने के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त

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न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश *श्री विनोद कुमार* द्वारा *अभियुक्त उपेंद्र श्रीवास्तव* की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई अभियोजन की तरफ से *रोहित मौर्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी* व सुधांशु गुप्ता एडवोकेट वाराणसी ने विरोध किया।अभियोजन का कथानक के अनुसार 1-9-23 को वादिनी मुकदमा संध्या मल्होत्रा की बेटी अनमोल मल्होत्रा अपनी मां को मोबाइल बनवाने की बात कहकर निकली लेकिन वह शाम तक घर नहीं पहुंची उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था तो वादिनी मुकदमा द्वारा पूरा शक है कि उसकी बेटी को अपहरण करके उपेंद्र श्रीवास्तव ले गया है इस बाबत उन्होंने सिगरा थाने में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ दौरान विवेचना उनकी लड़की का लाश ज्ञानपुर भदोही गोपीगंज थाना अंतर्गत मिला जिस पर अज्ञात में वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त महामना नगर लंका के फ्लैट पर अनमोल मल्होत्रा को ले जाता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बाद में उसको किस

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