18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं का वोटर कार्ड शत प्रतिशत बनाने का आदेश

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मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक हुई आयोजित

01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें युवाओं का वोटर कार्ड शत-प्रतिशत बनाने तथा मृतक, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम, निर्वाचक नामावली से हटाते हुए गलत एंट्री को शत-प्रतिशत किया जाये शुद्ध-मंडलायुक्त

बलिया। मंडलायुक्त/रोल प्रेक्षक मनीष चौहान की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 एवं अर्हता तिथि दिनांक 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रगति के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में मण्डलायुक्त/रोल प्रेक्षक ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की सुचिता को सुनिश्चित करना है। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चुनाव में इसी मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी निर्वाचक नामावलियां जितनी शुद्ध होगी उतने ही अच्छे एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा कोई भी युवा वोटर बनने से न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ का जेंडर रेशियो(पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष महिलाओं की संख्या) और ई0पी0 रेशियो(जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं की संख्या) मानक के अनुरूप हो और जिन-जिन बूथों पर रेशियो मानक के अनुरूप नही है उन बूथो को चिंहित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शत-प्रतिशत पात्र युवाओं को वोटर बनाने के साथ ही मृतक, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम नामावली में न रहें। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि पुनरीक्षण कार्य में वोट जोड़ने के साथ-साथ शिफ्टेड एवं मृतक या फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में सुधार करने या जिनका निधन हो गया है, उनका नाम हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मतदान केंद्र के बी0एल0ओ0, मतदान क्षेत्र के ए0ई0आर0ओ0, ए0आर0ओ0 अथवा एन0वी0एस0पी0 पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संशोधन हेतु जो फार्म प्राप्त हो रहे हैं उनका विशेष प्राथमिकता के आधार पर संशोधित कर ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि 9 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 26 जनवरी तक सारे आवेदन पत्रों (फार्म 6 7 8) की फीडिंग हो जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित की जाएगी। जेंडर रेशियों 846 से बढ़कर 851 हो गया है।जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ के माध्यम से समस्त बीडीओ को निर्देशित कर सभी ग्राम पंचायत में सचिवों/ग्राम प्रधानों के माध्यम से लाउडस्पीकर का उपयोग कर / डुग्गी पिटवाकर अंतिम तिथि के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। नई शादीशुदा महिलाओं के नाम जोड़कर जेंडर रेशियों में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के नाम काटने में पूरी सावधानी बरती जा रही है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान दिवस के अवसर पर उच्चाधिकारियों द्वारा बूथों का निरीक्षण किया जाता है। नये मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज किये जाने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्वीप के माध्यम से किया जा रहा है। मतदाता सूची की शुद्धता एवं सुचिता, दिव्यांग मतदाताओं/महिला मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराये जाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने आयुक्त महोदय को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। बीएलओ को निर्देश दिये गए है कि वे घर-घर जाकर नए मतदाताओं का फार्म भरवाएं। इस बैठक में एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी,सीआर‌ओ त्रिभुवन,समस्त जोनल मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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