रिश्वतखोर चौकी प्रभारी को तीन साल की सजा

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*वाराणसी।*
*विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तय संख्या-3 श्रीमती पूनम पाठक की अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में थाना सिगरा की सोनिया चौकी के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक महेश सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।*

*अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रथमेश पांडेय और कमलेश कुमार यादव ने की।*

*विदित हो कि पीड़ित राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया था कि चौकी प्रभारी महेश सिंह ने उसके मुकदमे में कार्रवाई करने के लिए ₹5000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई ने ट्रैप टीम गठित कर 23 मार्च 2019 को महेश सिंह को गवाहों की मौजूदगी में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।*

*इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने महेश सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।*

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