डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन, रेंज और कमिश्नरेट को भेजा आवश्यक निर्देश
अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लंबित ट्रांसफर आदेशों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
कार्यमुक्ति में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
आदेशों का पालन न करने पर डीजीपी कार्यालय ने जताई नाराजगी
हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर विभाग की फजीहत से बचने के लिए सख्ती
सभी कर्मियों को 10 दिन के अंदर कार्यमुक्त करने का नियम दोहराया गया
डीजीपी ने कहा- “प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना करें कार्यमुक्त”
प्रत्येक जोन से अनुपालन रिपोर्ट तत्काल लौटती डाक से भेजने के निर्देश
डीजीपी ने स्पष्ट किया-“देरी से कार्यमुक्ति पर पुलिस रेगुलेशन 523 लागू होगा”