आजमगढ़: गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की 31.29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क

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सत्य सवेरा संवाददाता आजमगढ़

माता के नाम पर खरीदी गई थी जमीन, अपराध की कमाई से हुआ था सौदा
डीएम के आदेश पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की पूरी, भारी पुलिस बल तैनात

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की करीब 31.29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू (निवासी नसीरपुर, थाना बिलरियागंज) ने अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से 23 फरवरी 2021 को अपनी मां श्रीमती उम्मतुन निसा के नाम पर ग्राम नसीरपुर फतेहपुर (थाना बिलरियागंज) में गाटा संख्या 135/128 की 0.0226 हेक्टेयर (56 वर्गमीटर) जमीन खरीदी थी। विक्रेता शमशीना बानो से हुई इस खरीद-फरोख्त का मूल्य राजस्व विभाग ने 31,29,840 रुपये आंका। विवेचना में यह पाया गया कि यह संपत्ति पूरी तरह अवैध कमाई से अर्जित की गई थी। जिलाधिकारी आजमगढ़ के 13 नवंबर के आदेश के अनुपालन में आज क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेन्द्र बहादुर सिंह, थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे एवं कानूनगो की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डुगडुगी पिटवाकर संपत्ति को विधिवत कुर्क कर लिया गया। अबू तालिब उर्फ झिनकू गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन मामलों में वांछित है और उसका आपराधिक इतिहास लंबा है। पुलिस की यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ जारी सख्ती का हिस्सा है।

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