अमेठी। राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वंचित सभी वर्गों को राहत देते हुए पोर्टल पुनः खोले जाने की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास ने दी।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 से 26 नवम्बर 2025 तक संस्थाओं, एफिलिएटिंग एजेंसियों व विश्वविद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने के साथ ही पाठ्यक्रम, सीट व शुल्क विवरण भरकर डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किया जाएगा। विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा शुल्क सत्यापन 01 दिसम्बर 2025 तक किया जाएगा।
इसी अवधि में 20 से 26 नवम्बर 2025 तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्डकॉपी व संलग्नक 29 नवम्बर 2025 तक शिक्षण संस्थान में जमा करने होंगे। शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापन और अग्रसारण 03 दिसम्बर 2025 तक पूरा किया जाएगा।
इसके बाद 04 से 09 दिसम्बर 2025 तक विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाएगा तथा अपात्र छात्र या पाठ्यक्रम ब्लॉक किए जाएंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्र स्तर से सही किए जाने की प्रक्रिया 11 से 18 दिसम्बर 2025 तक चलेगी। छात्रों द्वारा संशोधित आवेदन को पुनः संस्थान में जमा करने एवं संस्थान द्वारा सत्यापन-अग्रसारण की समयसीमा 16 से 20 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
अधिकारी विकास ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एफिलिएटिंग एजेंसियों तथा छात्रों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करें। निर्धारित समय में कार्यवाही न करने की स्थिति में सम्बंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे।