फर्जी पट्टा देकर दिव्यांग से दो लाख ठगे—अमेठी के लेखपाल पर मुकदमा दर्ज करने का अदालत का आदेश

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स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने अमेठी कोतवाल को दी एक सप्ताह में रिपोर्ट देने की हिदायत

सत्य सवेरा ब्यूरो अमेठी

अमेठी। फर्जी आवासीय पट्टा देकर दिव्यांग व्यक्ति से 2 लाख रुपये ठगे जाने के आरोप में अमेठी के लेखपाल प्रवीण कुमार सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुल्तानपुर के स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने दिया है। अदालत ने अमेठी कोतवाल को निर्देशित किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

यह प्रकरण बेनीपुर निवासी वादी हरीकरन द्वारा दायर किया गया था। वादी के अनुसार वर्ष 2018 में लेखपाल ने उन्हें और उनके भाई हरिकेश को आवासीय पट्टा दिलाने का झांसा दिया था और इसके एवज में प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये लिए। लेखपाल ने बाद में पट्टे के कागजात भी उपलब्ध कराए, जिनके आधार पर दोनों भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया।

लेकिन विपक्षियों की शिकायत पर राजस्व टीम की जांच में पता चला कि पट्टे के कागजात पूरी तरह फर्जी थे। जब वादी ने लेखपाल से स्पष्टीकरण मांगा तो उसने सही कागजात देने का आश्वासन दिया, लेकिन लगातार टालमटोल करता रहा।

अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई में वादी के अधिवक्ता ने समाचार रिपोर्टों और आरोपी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जांच शुरू कराने का आदेश जारी कर दिया।

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