आजमगढ़ थाना सिधारी
दिनांक 07.11.2023 को वादी जगदीश सेठ पुत्र हीरालाल सेठ निवासी डी0ए0वी0ई0 कालेज के पीछे काशीराम आवास थाना कोतवाली, आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दिया कि विपक्षियों द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादी के भाई ज्ञानू को गाली गुप्ता देने व डण्डा से सर पर प्रहार करने जिससे गिर कर मौके पर बेहोश हो गया व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 431/2023 धारा 323/308/504/506 भादवि बनाम 1.स्वामी नाथ सेठ पुत्र हरिसेठ 2. राज कुमार पुत्र स्वामीनाथ निवासीगण काशीराम आवास चकगोरेया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया
मुकदमा उपरोक्त में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गयी है तथा मुकदमा उक्त में नामित अभियुक्त राजकुमार सेठ पुत्र स्वामीनाथ सेठ निवासी देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता काशीराम आवास चकगोरया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को दिनांक 09.11.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है अभियुक्त राजकुमार सेठ की निशानदेही पर मुकदमा उक्त की घटना में प्रयुक्त एक बाँस का डण्डा बरामद किया गया था । मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त स्वामीनाथ सेठ पुत्र हरिसेठ सा0 चकगोरया थाना सिधारी आजमगढ़ स्थायी पता ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ फरार चल रहा था
गिरफ्तारी का विवरण
दिनांक 27.12.2023 को उ0नि0 देवीप्रसाद मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बनधित अभियुक्त स्वामीनाथ सेठ पुत्र हरिसेठ सा0 चकगोरया थाना सिधारी आजमगढ़ स्थायी पता ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को भदुली बाजार से समय 11.30 AM पर गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया
पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 431/2023 धारा 323/308/504/506/307 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त
1-स्वामीनाथ सेठ पुत्र हरिसेठ सा0 चकगोरया थाना सिधारी आजमगढ़ स्थायी पता ग्राम देवपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम उ0नि0 देवीप्रसाद मिश्रा कां0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़