निदेशक ने 22 दिसंबर 2023 को एडेड कॉलेज में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश तो दिया है, लेकिन उसमें अड़चन है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में समायोजन का प्रावधान ही नहीं है। एडेड कॉलेजों में संस्था ही चयन की इकाई होती है और प्रबंधक नियोक्ता होता है। चयन तिथि से ही वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। ऐसे में समायोजन से वरिष्ठता को लेकर विवाद होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे समायोजित होने वाले शिक्षक के पूर्व के वर्षों का अनुभव शून्य हो जाएगा। समायोजित शिक्षक नए स्कूल में सबसे जूनियर हो जाएगा। सेवा वर्ष के शून्य होने से शिक्षक को आर्थिक क्षति होगी। यदि समायोजित शिक्षक की वरिष्ठता बरकरार रखी जाती है तो उस स्कूल में पूर्व से कार्यरत शिक्षक अपनी वरिष्ठता बनाए रखने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं।
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नियोक्ता मैनेजर, कैसे होगा तबादला
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