चार मुकदमों में हुई रमाकांत की पेशी

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फतेहगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को शुक्रवार को चार अलग-अलग मुकदमों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। चक्काजाम के दो मुकदमों में शुक्रवार को पुलिसकर्मियों ने अपना बयान दर्ज कराया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, छह अप्रैल 2006 को रमाकांत यादव अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए दीदारगंज थाने पहुंच गए। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपने समर्थकों के साथ थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय भेज दी। शुक्रवार को इस मामले में कांस्टेबल झारखंडे की गवाही हुई। उधर, 3 फरवरी 2016 को फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर चक्काजाम किए जाने के मामले में उपनिरीक्षक तेजबहादुर की गवाही हुई। वहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के समय 9 मार्च 2022 को जहानागंज थाना क्षेत्र में स्थित मतगणना स्थल पर बीएसएनएल कर्मचारी से मारपीट व उपकरण छीनने के मुकदमे तथा तहबरपुर थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में समय बीत जाने के बाद भी सभा करने के मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अशोक कुमार सिंह ने सभी मुकदमों में अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की निर्धारित कर दी।

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