इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि एसडीएम को किसी व्यक्ति को भूमि का मालिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह के पहलू पर, जहां संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत उचित वाद कार्यवाही में उप-विभागीय अधिकारी द्वारा निर्णय की आवश्यकता है, जहां राज्य के साथ-साथ ग्राम पंचायत भी आवश्यक पक्ष होंगे।जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र ने जयराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की।जयराज सिंह ने न्यायालय में अर्जी में प्रतिवादियों को भूमि पर लंबे समय से काबिज रहने के मद्देनजर, उनके पक्ष में पूर्ण भूमिधारी अधिकार प्रदान करने का आदेश देने के लिए एक रिट जारी करने का न्यायालय से निर्देश मांगा था।