असलहा तस्कर को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। बिहार से अवैध असलहे लाकर पूर्वांचल के जनपदों में बेचने के मामले में आरोपित असलहा तस्कर को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने मुंगेर, बिहार निवासी आरोपित गोविंद साव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल, संदीप यादव व शिवम मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एसटीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि मुंगेर, बिहार से फैक्ट्री मेड पिस्टल बनाकर वाराणसी और गोरखपुर में तस्करी की जा रही है। 17 जुलाई 2025 को सूचना मिली कि समर बहादुर सिंह, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, के पास मुंगेर से भेजा गया असलहा मौजूद है। जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक गाड़ी को रोका, जिसमें सवार दोनों व्यक्तियों की पहचान समर बहादुर सिंह और भोला कुमार के रूप में हुई। गाड़ी की तलाशी में झोले से 4 मैगजीन लगी पिस्टल और 3 अलग मैगजीन बरामद हुईं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उक्त पिस्टल उन्हें मुंगेर, बिहार निवासी गोविंद साव ने बेचा है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लालपुर-पांडेयपुर थाना में तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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